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Friday, July 7, 2023

*जनपद उत्तरकाशी की संपूर्ण खबरों के लिए देखिए गंगा 24 EXPRESS महेश बहुगुणा के साथ =8126216516 *

 जनपद उत्तरकाशी की संपूर्ण खबरों के लिए देखिए गंगा 24 EXPRESS महेश बहुगुणा के साथ=8126216516

 

मंगला प्रसाद नौटियाल हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक जड़ी बूटियों एवं दवाइयों पर करते हैं शोध और अन्य समाजिक चिंतन पर खास बातचीत महेश बहुगुणा के साथ

मानसून के बारे में जानकारी देते हुए निदेशक मौसम केंद्र देहरादून उत्तराखंड

*यू-विन पोर्टल रखेगा टीकाकरण गर्भवती महिलाओं नवजात का पंजीकरण और आगामी टीकाकरण की तारीख की पूर्ण जानकारी*  

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ0 आर0सी0एस0 पंवार द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण में ब्रह्मास्त्र साबित हुए कोविन ऐप की सफलता के बाद अब सरकार दूसरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को भी डिजिटल कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। आगामी अगस्त माह में लाँच हो रहे यू-विन पोर्टल पर मुख्यतः गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, टीकाकरण की स्थिति, नवजात के पंजीकरण व टीकाकरण की पूर्ण जानकारी रहेगी साथ ही टीकाकरण की आगामी तारीख आने से पहले ही गर्भवती/धात्री महिलाओं को मोबाइल पर संदेश के माध्यम से जानकारी मिलेगी।
यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने हेतु शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों, ब्लॉक कार्डिनेटर, हेल्थ विजिटर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को यू-विन पोर्टल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर, यूएनडीपी के प्रोजक्ट ऑफिसर, आई0टी0 श्री सिदार्थ चौधरी ने बताया कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने हेतु को-विन की तर्ज पर यू-विन प्लेटफार्म बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण सेवा, टीकाकरण की अद्यतन स्थिति, आरआई सत्र और टीकाकरण कवरेज आदि रिपोर्ट एकल प्लेटफार्म पर प्राप्त होगीं, टीकाकरण के लिए व्यक्तिगत ट्रेकिंग, आगामी खुराक के लिए अनुस्मारक, ड्रापआउट के फालोअप के लिए सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का डिजिटल पंजीकरण होगा, लाभार्थी को ट्रेक करने और टीकाकरण के लिए जनपद के पास सामान्य डेटाबेस तक पहुंच हो सकेगी, यू-विन पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने आस-पास के टीकाकरण केंद्रों की खोज कर सकेंगे व टीका लगाने के लिए समय बुक करा सकते हैं। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि यू-विन पोर्टल से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों की पहचान करने में होगा जो अब किसी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उनके बच्चों के टीकाकरण न होने की स्थिति में भी उनसे संपर्क कर, उनके बच्चों का टीकाकरण किया जा सकेगा।
कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ0 विनोद कुकरेती, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह पांगती, समस्त ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, श्रीमती प्रीति गौड़ सेमवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0 श्री हरदेव राणा, जिला आई0ई0सी0 मैनेजर, श्री अनिल बिष्ट, वी0सी0सी0एम0, श्री शरद जोशी, फील्ड सुपरवाइजर श्री मानवेन्द्र नेगी, समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक कार्डिनेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मौजूद रहे।




*L9 जुलाई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा मध्यनजर परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी*

      आगामी 09 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय (विभिन्न विभाग)लिखित परीक्षा को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट डुंडा मीनाक्षी पटवाल ने परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशानुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय (विभिन्न विभाग) लिखित परीक्षा 09 जुलाई 2023 रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित होगी।  परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु  इस अवधि में स्थानीय  परीक्षा केंद्रों   रा०इ०का० चिन्यालीसौड़, रा०स्ना०महा०वि० चिन्यालीसौड, स्व० लाखीराम सजवाण, रा०इ0का0 डुण्डा,  मेरी माता स्कूल चिन्यालीसौड़, स०वि०म०इ० का० शक्तिपुरम चिन्यालीसौड़,  श्रीमती मंजिरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू डुण्डा में 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है।

     इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा।निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली तथा सार्वजनिक बैठक करने ओर नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर  कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है,कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। परगना मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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